PTB News

Latest news
जालंधर में मिला मिसाइल का टुकड़ा, सेना के अधिकारियों ने लिया कब्जे में, जांच जारी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला Cyprus Country का सर्वोच्च सम्मान, जालंधर के प्रसिद्ध कारोबारी की बहू ने भेजा परिवार को I love You का Message और फिर....? जालंधर कमिश्नरेट पुलिस का बड़ा एक्शन, थाना-3 के SHO को किया लाइन हाजिर, जाने पूरा मामला, केदारनाथ के पास हुआ हेलिकॉप्टर क्रैश, पायलट सहित 7 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, CM ने जताया दुःख, पलक्षी ने NEET (UG), 2025 में 4392 ऑल इंडिया रैंक प्राप्त कर इनोसेंट हार्ट्स का नाम किया रोशन, इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बी.एड. एडमिशन गाइडेंस के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की गई, एच.एम.वी. में डीबीटी स्टार स्कीम के अन्तर्गत समर स्कूल का समापन, Coronavirus को लेकर आई राहत भरी खबर, एक्टिव केसों की संख्या में हुई गिरावट, NEET UG Result 2025 के नतीजे हुए घोषित, महेश कुमार ने 686 अंकों के साथ किया टॉप,
Translate

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत,

manish-sisodia-bail-supreme-court-judgment-delhi-liquor-policy-case-ed-cbi-aap-party

PTB Big Political न्यूज़ दिल्ली : दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त) को जमानत दे दी। सिसोदिया को 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। वे 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके आज जेल से बाहर आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है।

.

.

ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने कहा- जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। CBI ने सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ED ने 9 मार्च को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया।

.

.

सिसोदिया को CBI और ED, दोनों मामलों में जमानत मिली है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाया है। बेंच ने तीन दिन पहले 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 11 जुलाई को सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजय कुमार ने बेंच से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद सुनवाई टल गई थी।

.

.

सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि 2023 अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। AAP सांसद संजय सिंह ने सिसोदिया की जमानत मिलने के बाद कहा- ये सत्य की जीत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इस मामले में कोई सबूत नहीं है।

.

.

हमारे नेताओं को जबरन जेल में डाला गया। संजय सिंह ने कहा- मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक जेल में रखा गया। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि हमें न्याय मिला और फैसला AAP के पक्ष में आया है। हर कार्यकर्ता उत्साहित है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी जल्द जेल से बाहर आएं। ये केंद्र सरकार की तानाशाही पर तमाचा है।

Latest News