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पंजाब में कई राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द, जाने पूरा मामला,

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PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब में रानजीतिक पार्टियों की रजिस्ट्रेशन को लेकर अहम खबर सामने आई है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया है कि चुनाव आयोग ने 8 ऐसी रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिन्होंने 2019 के बाद से किसी भी लोकसभा, विधानसभा या उपचुनाव में भाग नहीं लिया है।

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आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों को सूची से हटाने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने बताया कि जिन पर्टियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें अखिल भारतीय शिरोमणि बाबा जीवन सिंह माझी दल, भारतीय मोहब्बत पार्टी (ऑल इंडिया), नागरिक अधिकार पार्टी, डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी, डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी, फुले भारतीय लोक पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और सदा पंजाब पार्टी शामिल हैं।

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चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, इन पार्टियों ने पिछले 6 वर्षों में किसी भी चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और इनके वर्तमान पते भी मौजूद नहीं हैं। इस आधार पर, यह समझा गया है कि ये पार्टी अब चुनाव अधिनियम की धारा 29ए के तहत पार्टी के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। इन सभी पार्टियों को 15 जुलाई 2025 तक चुनाव आयोग को लिखित जवाब भेजने को कहा गया है, साथ ही पार्टी अध्यक्ष या

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महासचिव का हलफनामा और सहायक दस्तावेज भी भेजने को कहा गया है। इस मामले की सुनवाई 23 जुलाई 2025 को तय की गई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष, महासचिव या प्रमुख की उपस्थिति अनिवार्य है। सिबिन सी ने कहा कि यदि निर्धारित तिथि तक कोई जवाब नहीं मिलता है, तो यह मान लिया जाएगा कि पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और आयोग बिना किसी और नोटिस के उचित कार्रवाई करेगा।

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