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जालंधर वालों को दी DCP लॉ एंड आर्डर जगमोहन सिंह ने चेतावनी, नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी करवाई,

the sound of the music system should not come out of the car in jalandhar new customers will not be allowed to enter the restaurant bar after 11pm DCP Law and Order Jagmohan Singh

PTB City न्यूज़ जालंधर : जालंधर में दिन के वक्त कार लेकर निकले हैं तो ध्यान रखें कि उसके म्यूजिक सिस्टम की आवाज उससे बाहर न जाए, वर्ना इसे मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन मानकर धारा 188 IPC का केस दर्ज हो जाएगा / बीते दिन DCP लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन सिंह ने यह आदेश जारी किये हैं /

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यही नहीं इसके अलावा डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा या सिंगरों के कार्यक्रम भी रात 10 बजे बंद हो जाने चाहिए / अगर बंद नहीं होते तो उनकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि वो चारदीवारी या कैंपस से बाहर न जाए / अगर बाहर आवाज सुनाई दी तो इसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा /

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इसके अलावा सभी रेस्टोरेंट, बार, क्लब समेत सभी खाने-पीने की चीजों के लाइसेंस वाली जगहों में रात 11 बजे के बाद नए ग्राहकों को एंट्री नहीं दी जाएगी / 11 बजे के बाद किसी का खाने या शराब का ऑर्डर भी नहीं लिया जाएगा / 12 बजे तक इन जगहों को पूरी तरह बंद होना होगा,

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हालांकि अहातों के लिए यह समय 11 बजे तक का होगा यानी उन्हें 11 बजे अहाता पूरी तरह बंद करना होगा / अगर शराब की दुकान के साथ खुले अहाते को बंद नहीं किया गया तो इसे एक्साइज विभाग की तरफ से दिए गए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जाएगा /

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