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(पढ़ें पहली बार पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB Big Breaking न्यूज़ नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से अधिसूचना जारी हो गई है / इस अनुच्छेद की समाप्ति के बाद अब कोई भी भारतीय, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में संपत्ति खरीद सकेगा / इसके साथ ही कोई भी आम भारतीय राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर नौकरी भी कर सकेगा /
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पांच अगस्त से भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक अगर चाहे तो फिर वो जम्मू-कश्मीर में घर, प्लॉट, खेती की जमीन, दुकान आदि को खरीद सकेगा / पहले केवल राज्य का निवासी ही संपत्ति को खरीद सकता था और भारतीयों को संपत्ति खरीदने पर रोक थी /
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राष्ट्रपति का आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है / जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35 ‘ए’ राज्य के लोगों की पहचान और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित था / इस अनुच्छेद के समाप्त होते ही राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया है / अनुच्छेद 35 ए के खत्म होने से राज्य के स्थायी निवासियों की दोहरी नागरिकता खत्म हो जाएगी / अब वह भारत के नागरिक होंगे / इसके अलावा अब जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग भी यहां पर संपत्ति खरीद सकेंगे /
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फिलहाल जम्मू-कश्मीर में सर्किल रेट एक जनवरी से 31 दिसंबर से लागू होता है / अब नई व्यवस्था के तहत सर्किल रेट का बढ़ाना भी वित्तीय वर्ष पर होगा / नई व्यवस्था के लागू होने के बाद राज्य के अंदर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे और रियल इस्टेट बाजार में भी तेजी देखने को मिलेगी /
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देश भर में कार्यरत बड़े बिल्डर भी अब राज्य में अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं / गौड़ संस के डायरेक्टर मनोज गौड़ ने कहा कि इससे वहां के रियल इस्टेट बाजार में बड़ी कंपनियों को अपना व्यापार शुरू करने में मदद मिलेगी / राज्य में बाहर के लोग भी कश्मीर में स्थायी तौर पर निवास कर सकेंगे / अभी सूबे में बाहरी लोगों को स्थायी तौर पर रहने का अधिकार नहीं था / इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी काफी असर पड़ने की संभावना है /
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