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ट्रैवल एजेंटों के पास अगर नहीं है लाईसैंस या किया है अप्लाई, तो अब नहीं कर पाएंगे कारोबार,
20 फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ दर्ज किया पुलिस ने मामला, (पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB Big Crime न्यूज़ जालन्धर (एडिटर-इन-चीफ) राणा हिमाचल : जिला जालंधर में धड़ल्ले से चल रहे ग़ैर-कानूनी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ आज जिला प्रशाशन ने बड़ी करवाई करते हुए पुलिस और सिविल प्रशाशन की तरफ से ऐसे ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों की 5 टीमों का गठन करके पुलिस कमिशनरेट जालन्धर के सीमा के अंदर विशेष मुहिम शुरू की /
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सिविल और पुलिस प्रशाशन के आधिकारियों को संबोधन करते हुए जिलाधीश वरिन्दर कुमार शर्मा और पुलिस कमिशनर परवीन कुमार सिन्हा ने कहा कि जिन ट्रैवल एजेंटों के पास योग्य लाईसैंस नहीं हैं उनको अपना कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जायेगी / उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन ट्रैवल एजेंटों ने योग्य लाईसैंस के लिए अप्लाई किया हुआ है परन्तु अब तक उनको लाईसैंस नहीं मिला तो भी अपना कारोबार करने की आज्ञा नहीं होगी / उन्होने यह भी बताया कि जिला प्रशाशन पंजाब ट्रैवल ओपरेटर रैगूलेशन एक्ट 2014 को सख्ती से लागू करने के लिए वचनबद्ध है और किसी को भी इस कानून की उल्लंघन नहीं करने दी जायेगी /
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उन्होंने कहा कि अन-अधिकारिक ट्रैवल एजेंटों की तरफ से भोले-भाले नौजवानों को विदेश भेजने का झाँसा देकर धोखा किया जाता है, जिससे विदेशों में भारत का नाम खराब हो रहा है / उन्होंने कहा कि अधिकारिक ट्रैवल एजेंटों के नाम जालंधर जिला प्रशाशन की वैबसाईट www.jalandhar.nic.in पर उपलब्ध है / जहाँ से कोई भी विदेश जाने का इच्छुक व्यक्ति जाँच पडताल कर सकता है /
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उन्होंने कहा कि जिला प्रशाशन की ओर से सिविल और पुलिस प्रशाशन की कुल 5 संगठित टीमों का गठन किया गया है जिनमें एस.डी.एम.राजीव वर्मा और सहायक कमिशनर पुलिस समीर वर्मा, एस.डी.एम-2 परमवीर सिंह और सहायक कमिशनर आफ पुलिस मनप्रीत सिंह, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट डॉ. जयइन्द्र सिंह और ए.सी.पी. सतिन्दर चड्ढा, सहायक कमिशनर डॉ. बलजिन्दर ढिल्लों और ए.सी.पी. दीपिका सिंह और सहायक कमिशनर पुलिस बलविन्दर सिंह शामिल हैं /
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उन्होंने बताया कि अधिकारी की ओर से 40 से अधिक ट्रैवल एजेंटों के कार्यालय की जांच पड़ताल की गई जिस 20 गैर-कानूनी ट्रेवल एजेंटों के खिलाफ थाना 6 में आईपीसी की धारा 406,420,120-बी व पंजाब प्रोफेशनल ट्रेवल रेगुलेशन एक्ट के तहत मामला मामला दर्ज किया गया है /
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