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बिक्रम सिंह मजीठिया को अदालत से नहीं मिली राहत, बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत,

Bikram Singh Majithia did not get relief from the court judicial custody extended

PTB Big News चंडीगढ़ : ड्रग्स केस में फंसे दिग्गज अकाली नेता को अदालत से राहत नहीं मिली। मोहाली कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 4 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। अब उन्हें पटियाला सेंट्रल जेल में ही रहना होगा। मजीठिया को आज खुद मोहाली कोर्ट में पेश होना था लेकिन बाद में कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई की। पिछली सुनवाई के दौरान उन्होंने आतंकियों और गैंगस्टरों से जान का खतरा बताया था। मजीठिया का आरोप था कि उन्हें सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। जिसको लेकर कोर्ट ने जेल प्रबंधन से जवाब तलब किया था। जेल सुपरिटेंडेंट ने मजीठिया को खतरे की बात से इनकार किया था। कोर्ट ने इसका फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बिक्रम मजीठिया के खिलाफ पिछली कांग्रेस सरकार ने चुनाव के नजदीक आते ही ड्रग्स केस दर्ज किया था। उन पर इंटरनेशनल ड्रग स्मगलरों का साथ देने और उनकी डीलिंग करवाने का आरोप है। स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है। इसमें मजीठिया को लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने 24 फरवरी को सरेंडर किया था, जिसके बाद से वह जेल में बंद हैं।

इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को CM भगवंत मान की सरकार बदल चुकी है। नई टीम IG गुरशरन सिंह संधू की सुपरविजन में काम करेगी। वहीं SIT का प्रमुख IPS अफसर एस. राहुल को बनाया गया है। टीम में AIG रणजीत सिंह ढिल्लो, DSP रघुवीर सिंह और DSP अमरप्रीत सिंह शामिल हैं। पिछली एसआईटी AIG बलराज सिंह की अगुवाई में बनी थी। जिन पर अकाली दल ने बदलाखोरी का आरोप लगाया था।

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