PTB News

Latest news
जालंधर! खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान भेजने वाले 3 युवकों को किया पुलिस ने गिरफ्तार जालंधर! दोस्त ने किया दोस्त का बेरहमी के साथ म'र्ड'र फिर किया गड्ढे में दफन पंजाब से दुःखद ख़बर, ASI ने सर्विस पिस्टल से की आ'त्मह'त्या, मचा हड़कंप बुरे फंसे! आप मंत्री संजीव अरोड़ा, ₹55.57 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, किन शहरों की, जाने पूरी लिस्ट पंजाब से गए निहंगों ने कुल्हाल बॉर्डर पर तोड़ी बैरिकेडिंग, लहराई नंगी तलवारें, बातचीत के बाद लौटे पां... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ट्रस्ट ने दर्ज कराई FIR, CCTV में आए थे नजर भगवंत मान ने बार-बार बेअदबी वाले वीडियो पर बयान बदलकर खुद को नुकसान पहुंचा रहे: सरदार बिक्रम सिंह मज... पासपोर्ट बनवाना हुआ अब महंगा, केंद्र सरकार ने बढ़ाई फीस, जानें कब से लागू होंगी नई दरें केंद्र के नए रोजगार अधिनियम पर भड़के हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध ... CM ने नेरी कलां में 90.66 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन एवं शिलान्यास

पंजाब से बड़ी ख़बर, राशन डिपो संचालकों को लेकर, हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश,

important news for ration depot operators across punjab Ludhiana Big News

PTB Big न्यूज़ लुधियाना : माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए उन आदेशों जिसमें पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2020 के बाद जारी किए गए राशन डिपुओ की फाइलो की गंभीरता के साथ जांच पड़ताल करने और आवेदकों को पंजाब भर में फिर नए सिरे से डिपो अप्लाई करने के आदेश दिए गए हैं, के बाद खाद्य एवम आपूर्ति विभाग के अधिकारी पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं।

जानकारी के मुताबिक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा माननीय अदालत के आदेशो पर डिपो होल्डरों को पत्र जारी किया गया है कि 25 नवंबर 2020 के बाद जिन भी डिपो होल्डरों को राशन डिपुओ के लाइसेंस जारी किए गए हैं अगर उक्त डिपो होल्डर भविष्य में काम करना चाहते हैं तो उन्हें एक बार फिर से डिपो अप्लाई करना होगा। विभागीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक डिपो होल्डरो को 23 मार्च 2023 तक अपनी नई एप्लीकेशन सहित सभी दस्तावेज संबंधित कार्यालय में जमा करवाने होंगे ता कि समय पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना की जा सके।

उक्त मामले संबंधी डिपो होल्डर यूनियन के प्रधान द्वारा सांझा की गई जानकारी के मुताबिक असल में पंजाब की निवर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल दौरान राज्य भर में अलॉट किए गए सैंकड़ो नए राशन डीलर के खिलाफ यूनियन के कुछ पदाधिकारियों द्वारा ही माननीय हाईकोर्ट में पार्टीशन दायर की गई थी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि सरकार द्वारा अपने चहेतों को खुश करने के लिए कथित तौर पर नियमों को ताक पर रखते हुए राशन डिपुओ की अलॉटमेंट की गई , जिसमें सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण इलाकों में रेबड़ियो की तरह राशन डिपो बांटे गए थे।

लिहाजा उक्त जारी किए गए सभी राशन डिपुओ की गंभीरता के साथ जांच पड़ताल कर नए सिरे से नियमों और शर्तों का पालन करने वाले आवेदकों को ही राशन डिपो जारी किया जाए। यहां बताना अनिवार्य होगा कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा वर्ष 2020 के बाद अकेले लुधियाना जिले में ही करीब 49 राशन डिपो अलॉट किए गए हैं जबकि पूरे पंजाब में इनकी संख्या सैकड़ों बताई जा रही है वहीं मौजूदा समय दौरान पंजाब सरकार द्वारा पूरे पंजाब में 1201 अन्य नए राशन डिपो अलॉट करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के पंजाब प्रधान कर्मजीत सिंह अडेचा ने पंजाब सरकार से अपील की है कि जिन डिपो होल्डरों द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सरकारी फीस जमा करवाने सहित सरकार की सभी शर्तों के नियमों की पालना कर लाइसेंस प्राप्त किए हैं उन होल्डरों को सरकार द्वारा बिना किसी रूकावट निरंतर राशन डिपो चलाने की अनुमति प्रदान की जाए उन्होंने कहा जिन लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेजों या फिर गलत तरीके से डिपुओ की अलॉटमेंट करवाई गई है फेडरेशन उनके समर्थन में बिल्कुल भी खड़ी नही होगी।

Latest News