PTB Big न्यूज़ न्यूयॉर्क : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2nd यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स से करारा झटका मिला है। कोर्ट ने उनकी उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पत्रकार और लेखिका ई. जीन कैरोल को दिए गए 83.3 मिलियन डॉलर (करीब 693 करोड़ रुपये) के हर्जाने को रद्द करने की मांग की थी। 81 वर्षीय ई. जीन कैरोल, जो पहले Elle मैगजीन की कॉलमिस्ट रह चुकी हैं, ने आरोप लगाया था कि
. .1990 के दशक में ट्रंप ने न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में उनका यौन शोषण किया था। ट्रंप ने 2019 में इन आरोपों को नकारते हुए कहा था कि कैरोल “मेरे टाइप की नहीं हैं” और उन्होंने अपनी किताब बेचने के लिए यह कहानी बनाई है। कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने कहा कि जूरी द्वारा दिया गया हर्जाना इस मामले की असाधारण और गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए पूरी तरह उचित है।
.कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप इस मामले में राष्ट्रपति पद की इम्युनिटी (छूट) का दावा नहीं कर सकते। ट्रंप ने तर्क दिया था कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के मुताबिक उन्हें व्यापक क्रिमिनल इम्युनिटी मिली है, जो सिविल मुकदमों पर भी लागू होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 में उनके बयान राष्ट्रपति के आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा थे, लेकिन कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया।
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