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हिमाचल में 7 मई से लगने वाले कोरोना कर्फ्यू के दौरान क्या खुलेगा-क्या होगा बंद? जानें,

corona curfew guidelines in himachal pradesh HP

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(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)

PTB Big न्यूज़ हिमाचल प्रदेश / शिमला : हिमाचल प्रदेश में 7 मई से कोरोना कर्फ्यू लागू होगा / जो अगले दस दिन तक जारी रहेगा / कोरोना की चैन तोड़ने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है / इस दौरान धारा144 भी लागू रहेगी, इस संबंध में बुधवार देर शाम को सरकार की ओर से एसओपी (SOP) जारी की हैं, जिसमें जानकारी दी गई है कि कर्फ्यू के दौरान क्या-क्या खुला रहेगा और क्या बंद होगा /

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कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बिना कारण से घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा, आवश्यक कारणों से ही घरों से बाहर निकलने की इजाजत होगी / पूर्व में शादियों समेत बाहरी राज्यों से आने वालों पर लगाई गई सभी तरह की बंदिशें जारी रहेंगी, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है / इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया है /

स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी जारी, सभी अस्पताल रहेंगे खुले. डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, क्लीनिक, केमिस्ट, फार्मेसिज और सभी तरह की दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी / टेलिमेडिसिन सर्विस रहेगी जारी, जन औषधि केंद्र और चिकित्सीय उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी / मेडिकल लेबोरेट्री, कॉलेक्शन सेंटर, मेडिकल रिसर्च लैब वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेन्सरी, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी /

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कोविड-19 में जरूरी सेवाएं देने वाली सभी अधिकृत इकाइयों की सेवाएं जारी रहेंगी / दवाइयां और ऑक्सीजन बनाने वाले उद्योंगों समेत रॉ मेटेरियल बनाने,पैकेजिंग करने वाली इकाइंयों को छूट, सभी बाजार, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसर, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार व अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी / शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे / निजी कार्यालय बंद रहेंगे और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा /

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सभी बैंक, एटीएम, इंशोयरेंस कंपनियों के दफ्तर खले रहेंगे / कम से कम स्टाफ बुलाने की व्यवस्था, पेट्रोल पंप, घरेलू गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, डाक सेवाएं, डाकघऱ, जलापूर्ति, सफाई, टेली कम्युनिकेशन सर्विस चालू रहेंगी / हिमाचल प्रदेश में दाखिल होने वाले सभी लोगों को RT-PCR कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, तभी सूबे में एंट्री होगी / यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे क्वारंटीन किया जाएगा /

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राशन के डिपो, दूध, सब्जी, फल, राशन समेत दैनिक जरूरतों की दुकानें शाम 6 बजे तक रहेंगी खुली / होटल, रेस्त्रां और ढाबे पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी की पालना के साथ खुलेंगे, हालांकि, सूबे में इस दौरान शराब के ठेके बंद रहेंगे / होम डिलिवरी, प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया, केबल सर्विस जारी रहेगी. पत्रकार वैध आई कार्ड के साथ रिपोर्टिंगकर पाएंगे / एसओपी की पालना करनी होगी / विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन यूनिट सेवाएं चलती रहेंगी /

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ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर खुले रहेंगे / प्राइवेट सिक्योरिटी प्रदान करने वाली सेवाएं, निर्माण क्षेत्र को सीमेंट, सरिया समेत अन्य चीजों की दुकानें भी खुली रहेंगी / इंटर स्टेट और इंटरा स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं जारी रहेंगी / बसें 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगीं / मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं है / निजी वाहनों में भी क्षमता से 50 फीसदी कम लोग ही सफर कर पाएंगे / रेल और हवाई सेवाओं के इस्तेमाल के लिए ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है /

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कृषि,बागवानी और पशुपालन से जुड़ी सभी सेवाएं जारी रहेंगी / नर्सरी, सिंचाई समेत किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक नहीं है / एसओपी के साथ सभी उद्योग खुलेंगे / सरकारी और निजी निर्माण क्षेत्र पर रोक नहीं लगाई गई है / केंद्र सरकार के दफ्तर, सेना समेत अन्य स्वायत्त और सब-ऑर्डिनेट दफ्तर खुले रहेंगे / पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड,जेल जैसी सेवाएं जारी रहेंगी / बाहरी राज्यों से आवाजाही के लिए ई-पास पोर्टल पर रजिस्टर होना अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिग समेत कोविड संबंधित नियमों की पालना जरूरी, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर दंड के साथ जुर्माना वसूला जाएगा / सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू जैसे उत्पादों के सेवन पर रोक लगाई गई है /

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सरकार की ओर से जारी एसओपी में 65 साल की आयु वर्ग के ऊपर के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रसित, गर्भवती, दुध पिलाने वाली और 10 साल से छोटे बच्चों को स्वास्थ्य कारणों को छोड़ अन्य किसी कारण से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है / नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और कर्फ्यू की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी / 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक यह आदेश लागू रहेंगे /

 

 

 

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