PTB Big न्यूज़ नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने दो साल बाद, 31 मार्च से सभी कोरोना पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है / राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) और गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस रोकथाम उपायों के लिए लागू किए गए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया है /
हालांकि आधिकारिक आदेश में कहा गया कि फेस मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम फिलहाल जारी रहेंगे / सरकार ने कहा कि लोग अभी मास्क पहनना जारी रखें साथ ही सोशल डिस्टेंसिंगका भी ध्यान रखें / इससे पहले सरकार ने स्थिति में सुधार और महामारी से निपटने के लिए अपनी तैयारियों का जायजा लिया है,
जिसके बाद NDMA ने फैसला लिया कि कोरोना रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की अब आवश्यकता नहीं है / गृह मंत्रालय के मौजूदा आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (ए) तारीख 25 फरवरी, 2022 के खत्म होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय आगे कोई आदेश जारी नहीं करेगा, हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MDHFW) संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपाय अपनाने की सलाह देता रहेगा /