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रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा से पहले हिंदू पक्ष की फिर हुआ बड़ी जीत, ज्ञानवापी मामले में SC ने इस याचिका को किया स्वीकार,

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PTB Big न्यूज़ वाराणसी : वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बने टैंक की सफाई होगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा टैंक की सफाई डीएम वाराणसी की देख-रेख में होगी। इस दौरान टैंक में बनी शिवलिंग जैसी संरचना से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ज्ञानवापी परिसर केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कथित शिवलिंग को लेकर

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आज ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के सील वाले इलाके की साफ-सफाई को लेकर मांग रखी गई। उन्होंने दावा किया था कि कथित शिवलिंग के पास मौजूद पानी के टंकी में मछलियां मरी हुई हैं। उसे मई 2022 से ही साफ नहीं किया गया है। टैंक में मछलियों की मौत के बाद फैली गंदगी को तत्काल साफ कराने की जरूरत है।

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ज्ञानवापी मामले में ASI के एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी के जिला जज को सील बंद रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट 1000 से ज्यादा पेज की है। ASI को ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान खंडित मूर्तियां, घड़ा, चिह्न जैसे 250 अवशेष मिले थे। इन्हें डीएम की निगरानी में लॉकर में जमा कराया गया था। इनको भी कोर्ट में पेश किया गया।

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