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अगर आपके वाहन पर नहीं लगी हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट्स तो, गाड़ी के इस Document में नहीं हो सकेगा बदलाव,

If your vehicle does not have high security number plates Changes will not be done in RC document of the vehicle

If your vehicle does not have high security number plates Changes will not be done in RC document of the vehicle

(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)

PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब में बीते कुछ दिनों पहले वाहनों पर लगने वाली हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं / यह दिशा-निर्देश खुद ट्रांसपोर्ट मंत्री द्वारा जारी किये गए थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने के लिए समय सीमा को कुछ समय के लिए आगे भी बढ़ा दिया गया था /

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वहीं अब इन हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेटों को नहीं लगाने वाले लोगों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है / इस मामले में ट्रांसपोर्ट विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जिन गाड़ियों पर हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, उनकी RC में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हो पायेगा जब तक वह हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाते /

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इसका मतलब यह है कि जब तक आपके वाहन पर हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी तब तक ऑनर ट्रांसफर, एड्रेस अमेंडमेंट या ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा / इसके अलावा गाड़ी का फिटनैस सर्टिफिकेट भी जारी नहीं हो पायेगा / ऐसे में 20 साल पुराने पैट्रोल और 15 साल पुराने डीजल वाहन कंडम हो जाएंगे /

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यही नहीं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स वाहन के अगले माह से चालान काटने की भी पूरी तैयारी राज्य सरकार द्वारा कर ली गई है / इससे पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगाने की डैड लाइन जुलाई, फिर अगस्त, अक्तूबर और अब दिसंबर तक की मोहलत दी गई है / कोविड वायरस के कारण समयसीमा बढ़ाई गई थी, मगर अब यह डेडलाइन भी नजदीक आ चुकी है /

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डेडलाइन खत्म होने के बाद चालान काटने का क्रम भी तेजी से शुरू हो जाएगा, मगर आरसी में किसी तरह का फेरबदल और फिटनैस का काम अब बंद कर दिया गया है / इसके अलावा गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ-साथ कलर कोड स्टीकर लगाने का काम तेजी से चल रहा है / अगर आपके दो-पहिया व चार पहिया वाहन पर हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो आज ही इस प्रक्रिया को समय रहते करवा लें /

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