PTB Big Political लुधियाना : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर की अदालत ने लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के वकील द्वारा एक कथित दुष्कर्म मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश को वापिस लेने के लिए दायर एक अर्जी को खारिज कर दिया /
अदालत ने इसे कानून की नजर में बनाए रखने योग्य नहीं बताते हुए आवेदन को खारिज कर दिया / संबंधित पुलिस वाले के बयान को दर्ज करने के लिए मामले को 5 जनवरी, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया / पुलिस के कर्मी के बयान लिखे जायेंगे की आरोपी का पता नहीं चल रहा और उसके बाद भगोड़ा करार देने की कार्यवाही शुरू होने की संभावना है /
जुलाई 2021 में अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन इसमें आज तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है / महिला ने 16 नवंबर, 2020 को लुधियाना के विधायक बैंस, कमलजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर उर्फ भाभी, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, गोगी शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस आयुक्त लुधियाना को हस्तलिखित आवेदन दिया था /
वह न्याय की मांग को लेकर पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर काफी देर तक लगातार धरने पर बैठी रहीं थी लेकिन जब कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, तो महिला ने प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश की मांग करते हुए एक स्थानीय अदालत का रुख किया और उसके बाद मामला दर्ज किया गया था / आपको बता दें कि अगले साल हाेने वाले विधानसभा चुनाव 2022 से पहले यह मामला एक बार फिर गर्माने के आसार हैं और अगर ऐसा होता है तो विधायक बैंस के लिए यह मुसीबत बन सकती है /



































