PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब में लगातार बढ़ते Fake Travel Agents के साथ-साथ अब License Holder Travel Agents के ऊपर भी पंजाब सरकार लगातार सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जहां एक दिन पहले ही जालंधर जिले के 5 Travel Agents के License Cancel कर दिए गए वहीं आज जिला बरनाला में जिला प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाते हुए करीब 16 Travel Agents के License Cancel कर दिए हैं।
.इस संबंधी मिली जानकारी के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेट टी. बेनिथ ने पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनल्स रैगुलेशन रूल्स 2013 और अमैंडमैंट रूल्स 2014 के तहत 16 ट्रैवल एजैंसियों के लाइसैंस रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। ये कार्रवाई संबंधित एजैंसियों की ओर से लाइसैंस सरैंडर करने की अर्जी और उपमंडल मैजिस्ट्रेटों की रिपोर्ट के आधार पर की गई। जिन ट्रैवल एजैंसियों के लाइसैंस रद्द किए गए उनमें एम./एस. नवाब ट्रैवल्स – जरनैल सिंह पुत्र पिशोरा सिंह निवासी कलाल माजरा रोड,
.Punjab Big News travel agencies licenses cancel in Barnala District
पत्ती सोधा, मालेरकलां और प्रवीण कुमार पुत्र मोहितर सिंह निवासी पत्ती सोधा, मालेरकलां वासी अनाज मंडी गेट नं. 1, बूथ नं. 70, मालेरकलां के नाम पर जारी फर्म का लाइसैंस नंबर 33/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल. रद्द कर दिया गया। एम./एस. ग्लोबल एजुकेशन, बरनाला – नवदीप सिंह पुत्र दर्शन लाल निवासी गांव लामा, तहसील जगरा, जिला लुधियाना के नाम पर जारी लाइसेंस नंबर 47/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल. भी रद्द किया गया।
.एम./एस. जे.एस.एम. – राजमोहरिंदर कौर पुत्री सुखदियाल सिंह निवासी बी-एक्स-11-1260, गोबिंद कॉलोनी, बरनाला के नाम पर जारी तीन लाइसैंस (नंबर 68/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल., 69/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल. और 70/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल.) रद्द कर दिए गए। एम./एस. फ्लाइंग फैदर्ज एंड स्टडी वीजा कंसल्टैंसी प्रा. लि. भदौड़ – हरमिंदर सिंह गिल पुत्र नाथ सिंह और संदीप सिंह पुत्र सुखजिंदर सिंह के नाम पर जारी 3 लाइसैंस (नंबर 80/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल.,
.81/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल. और 82/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल.) रद्द किए गए। एम./एस. रनवे ओवरसीज, बरनाला – तेजा सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी बरेटा, जिला मानसा के नाम पर जारी लाइसैंस नंबर 83/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल. रद्द किया गया। एम./एस. जे.बी. टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरनाला – लखवीर सिंह जस्सड़ पुत्र सुरजीत सिंह निवासी सीरिया पत्ती, गांव कालेके, जिला बरनाला के नाम पर जारी लाइसैंस नंबर 85/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल. रद्द कर दिया गया।

एम./एस. सी.एन.ए. सर्विसेज, धनौला – सुखविंदर सिंह ढींडसा पुत्र श्री संत सिंह निवासी धनौला के नाम पर जारी लाइसैंस नंबर 91/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल. रद्द कर दिया गया। एम./एस. सिंगापुर टूर एंड ट्रैवल, बरनाला – गुरप्रीत सिंह भंगू पुत्र सतनाम सिंह निवासी पैरो पत्ती, संघेड़ा के नाम पर जारी लाइसैंस नंबर 92/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल. रद्द कर दिया गया। एम./एस. ऑक्सफोर्ड इमिग्रेशन एंड आईलैट्स सैंटर, मालेरकलां – जरनैल सिंह पुत्र पिशोरा सिंह निवासी मालेरकलां के नाम
पर जारी लाइसैंस नंबर 95/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल. रद्द कर दिया गया। एम./एस. बांसल प्यूरिफाइड वाटर, तपा – शगुन बांसल पत्नी रोहित बांसल निवासी बांसल विला, तपा के नाम पर जारी लाइसैंस नंबर 102/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल. रद्द कर दिया गया। एम./एस. जे.वी.एल. एजुकेशन, भदौड़ – लखवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी गोबिंद बस्ती भदौर के नाम पर जारी 2 लाइसैंस (नंबर 103/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल. और 105/एम.ए./डी.एम./बी.एन.एल.) भी रद्द कर दिए गए।
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इस तरह कुल 16 ट्रैवल एजैंसियों के लाइसैंस रद्द कर दिए गए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह कदम पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत उठाया गया है ताकि ट्रैवल एजैंसी व्यवसाय को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और जो फर्में नियमों की पालना नहीं करतीं या जिनके लाइसैंस समय पर नवीनीकरण नहीं किए जाते, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
.स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि ट्रैवल एजैंसियों पर लगाम कसना जरूरी था, क्योंकि कई बार लाइसैंस की आड़ में गलत गतिविधियां भी होती हैं। इस कार्रवाई से पारदर्शिता बढ़ेगी और विद्यार्थियों व उनके परिवारों को राहत मिलेगी। बरनाला जिला प्रशासन ने यह भी अपील की है कि जो भी लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, वे केवल अधिकृत और वैध ट्रैवल एजैंसियों से ही सम्पर्क करें तथा एजैंसी का लाइसैंस और रजिस्ट्रेशन अवश्य जांच लें।
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