PTB Big न्यूज़ लुधियाना : सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने IELTS Center और Travel Agencies के प्रति सख्त रुख अपना लिया है। IELTS सेंटर चलाने वाले संचालकों को छात्राओं का नाम-पता व मोबाइल नंबर, कितनी फीस ली गयी, लाइसेंस नंबर, शिक्षकों का ब्योरा आदि भी प्रशासन को देने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा ट्रैवल एजेंटों को यह जानकारी भी देनी होगी कि कितने वीजा दिए गए हैं और कितने रद्द किए गए हैं। इस संबंध में प्रशासन ने नोटिस भी लगा दिया है।
जानकारी के मुताबिक, भारतीय विदेश सेवा के संयुक्त सचिव ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर बताया कि उन्होंने हाल ही में अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़ का दौरा किया था। इस दौरान भर्ती एजेंटों, हिस्सेदारों से भी चर्चा की गई। इस बीच यह बात सामने आई कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन रूल्स 2013 के तहत एक ट्रैवल एजेंसी के नाम पर लाइसेंस लिया जा रहा है। इसकी आड़ में विदेशों में भारतियों का कारोबार किया जा रहा है।
यह पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने 3 मई को सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सरकार ने सभी जिलों के जिलाधीशों को आदेश देकर कार्रवाई करने को कहा है। आदेश के मुताबिक IELTS Centers के नए लाइसेंस और लाइसेंस के नवीनीकरण की जानकारी अब जिला प्रशासन को देनी होगी।
वहीं इस सम्बन्ध में लुधियाना की जिलाधीश सुरभि मलिक ने बताया कि IELTS Centers के लिए जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले में 7,000 के करीब केंद्र हैं, जिनमें से 50 फीसदी के पास लाइसेंस नहीं होने की शिकायत है. इस पर प्रशासन ने एसडीएम और संबंधित पुलिस अधिकारी को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने एसडीएम से मामले की जांच कर कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है।








































