PTB News

Latest news
डेंटल कॉलेज शिमला का नाम राजीव गांधी डेंटल कॉलेज, शिमला होगा: मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा मेयर के निमित्त प्रार्थना सभा में अर्पित भावभीनी श्रद्धांजलि, एचएमवी ने जीएनडीयू दीक्षांत समारोह में 29 स्वर्ण पदक प्राप्त कर रचा नया इतिहास, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा लंगर सेवा का आयोजन, 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को उठा ले गई दिल्ली पुलिस, पहुंचाया अस्पताल, अभिजीत दीपके ... ₹4 करोड़ फिरौती मामले में पंजाब पुलिस के SHO को किया गिरफ्तार स्टूडेंट्स ऑफ़ सेंट सोल्जर ग्रुप ने नीट 2026 में शानदार प्रदर्शन कर संस्थान का नाम किया रोशन, इनोसेंट हार्ट्स के निलेश दत्ता ने नीट (यूजी)-2026 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1305 प्राप्त कर विद्यालय ... PM मोदी ने हरियाणा से देश को समर्पित की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलती बस में लगी भीषण आग, ड्राइवर की सूझबूझ से 30 यात्रियों की बची जान

पंजाब, चालान और वाहन पंजीकरण में हुआ बड़ा घोटाला, हाईकोर्ट ने सरकार, परिवहन विभाग, डीजीपी और विजिलेंस से मांगा जवाब,

punjab-high-court-seeks-response-from-government-over-challan-and-vehicle-registration-scam-issues-notice-to-dgp-and-vigilance-bureau

.

PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य में चालान और वाहन पंजीकरण से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले पर सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यह कदम लुधियाना निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रविंद्र कटारिया द्वारा दायर जनहित याचिका पर उठाया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि परिवहन विभाग के अधिकारी ओवरलोड वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 के तहत

.

.

निर्धारित न्यूनतम जुर्माना वसूलने के बजाय बेहद कम राशि या कई मामलों में कोई जुर्माना ही नहीं वसूल रहे हैं, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंच रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार अगस्त 2023 से फरवरी 2025 तक इस अनियमितता से 12.26 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जबकि यदि 2019 से अब तक का आंकड़ा देखा जाए तो यह नुकसान 100 करोड़ से भी अधिक हो सकता है। याचिका में दूसरा बड़ा आरोप कबाड़ और चोरी किए गए वाहनों के अवैध पंजीकरण का है।

.

.

दावा किया गया है कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से जाली दस्तावेज बनाकर कबाड़ वाहनों को नए नंबरों से पंजीकृत किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर एक कबाड़ वाहन जिसका पुराना नंबर एचआर 74 एक्स 2231 था, उसे बठिंडा RTO कार्यालय में रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर पीबी 03 बीई 3497 नंबर के साथ दोबारा पंजीकृत कर दिया गया। इसी तरह लक्जरी कारों को भी कम कीमत पर पंजीकृत किए जाने के मामले सामने आए हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया कि

.

.

पहले इसी मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अधिकारियों के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताई थी और 8 मई को संबंधित अधिकारियों के एक-तिहाई वेतन पर रोक भी लगा दी थी। अब इस पुरे मामले में चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार, परिवहन विभाग के अधिकारियों, डीजीपी और विजिलेंस ब्यूरो को नोटिस जारी कर नौ दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे घोटाले में शामिल अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

.