PTB News

Latest news
एस.एस.एम.टी.आई की एक छात्रा आना को एचडीएफसी बैंक में जूनियर मैनेजर के पद पर नियुक्ति मिली, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ "ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਊਰੀਅਲ ਸਪਾਰਕ ... BJP के विधायक के खिलाफ दर्ज हुआ पॉक्सो एक्ट में केस, गिरफ्तारी की भी लटकी तलवार, पंजाब से बड़ी ख़बर, SSF की गाडियों की खरीद की होगी जांच, विधायक की शिकायत पर गवर्नर ने दिए जाँच के आदे... PM मोदी ने चार नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, अब 6 घंटे 40 मिनट में तय होगा दिल्ली का सफर, अमेरिका जाने वालों के लिए बुरी ख़बर, अब नहीं मिलेगा इन लोगों को वीजा, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, इनोसेंट हार्ट्स ने ए.सी.ई - वार्षिक चैंपियन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 में स्पोर्ट्स अचीवर्स को किया सम... सेंट सोल्जर ग्रुप की विभिन्न शाखाओं ने राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया, पीसीएम एस.डी. महिला महाविद्यालय, जालंधर ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया, एच.एम.वी. की छात्राओं ने सीए परीक्षा पास की,
Translate

पंजाब में अब पतंग उड़ाने पर लगेगा 20 लाख रूपये का जुर्माना, 3 साल की होगी जेल,

punjab-kite-flying-attract-fine-rs-20-lakh-will-have-jailed-3-years-pakistan-big-news

.

.

PTB Big न्यूज़ लाहौर : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ कड़े कानून लागू कर दिए हैं। अब पतंग बनाने और उड़ाने को गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। संशोधित एक्ट 2007 के तहत, पतंग उड़ाने के लिए धातु के धागे, तारों और स्पाइक्ड धागों के उत्पादन, उपयोग और वितरण को भी अपराध माना जाएगा।

.

.

सूत्रों के अनुसार, पंजाब सरकार ने इन अपराधों को प्रोहिबिशन एक्ट 2007 में संशोधन करके परिभाषित किया है, जिसमें अब कड़ी सज़ाओं का प्रावधान किया गया है। पंजाब के गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नए नियम पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले धातु के धागों, तारों और तीखे धागों के उत्पादन को भी दंडनीय मानते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति पतंग उड़ाते हुए पकड़ा जाता है,

.

.

तो उसे 3 से 5 साल की कैद, 20 लाख रुपये का जुर्माना, या दोनों दंड भुगतने पड़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पंजाब में पिछले कुछ समय में कई खूनी संघर्षों के बाद साल 2007 में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बावजूद इसके, पतंग उड़ाने के शौकीनों ने इस कानून की अनदेखी की। इसी कारण अब कानून में संशोधन करके यह सख्त कानून बनाया गया है।

.

.

Latest News