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शिक्षा विभाग ने दिए सभी स्कूलों को दिए सख्त निर्देश,

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छात्रों को फीस के लिए तंग किया तो होगी जेल, (पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)

PTB न्यूज़ “शिक्षा” : लगातार कुछ निजी स्कूल संचालकों द्वारा फीस के लिए अपने स्कूल में पड़ने वाले छात्रों पर दबाव डालने को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं / उन्होंने कहा है कि जुवेनाइल एक्ट-2015 के सेक्शन-75 के तहत बच्चों को शारीरिक व मानसिक तौर पर परेशान नहीं किया जा सकता है / न ही बच्चे के साथ भेदभाव किया जा सकता है /

कमीशन के चेयरमैन सुकेश कालिया ने शिक्षा विभाग के अफसरों को कहा है कि वे इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश जारी करें / उन्होंने यह भी कहा कि शारीरिक व मानसिक तौर पर छात्रों को प्रताड़ित करने पर तीन साल की कैद या एक लाख रुपए जुर्माना हो सकता है / इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों भी हो सकते हैं /

कमीशन के चेयरमैन सुकेश कालिया ने बताया कि उनके पास ऐसी बहुत सी शिकायतें आ रही थी कि फीस जमा नहीं होने पर पेरेंट्स से बात नहीं करने की बजाए छात्रों को गलत ठहराया जा रहा था / उन्होंने कहा कि इसके लिए स्कूल संचालक सिर्फ माता-पिता से ही संपर्क करें / वहीं पंकज कुमार (असिस्टेंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग) ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं / अगर स्कूल प्रबंधक फीस जमा करवाने को लेकर बच्चों को प्रताड़ित करते हैं तो वह जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बाल अधिकार सुरक्षा अफसर, चाइल्ड राइट कमीशन पंजाब को शिकायत कर सकते हैं / इसके अलावा बच्चों के अधिकारों का हनन होने पर वे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी शिकायत कर सकते हैं /

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