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(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB Big Political न्यूज़ नई दिल्ली : अदालत ने सदर बाजार क्षेत्र से आप विधायक सोमदत्त को गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई है / मामला जनवरी 2015 में गुलाबी बाग का है, जब सोमदत्त ने शिकायतकर्ता संजीव राणा की बेसबॉल के बैट से पिटाई की थी / उस समय सोमदत्त विधायक नहीं थे /
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पिछली सुनवाई में अदालत ने आप विधायक को दोषी ठहराया था / राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने सोमदत्त को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी माना था। दोषी विधायक की सजा पर अदालत ने गुरुवार(4 जुलाई) को दलीलें सुनीं और इसके बाद 6 महीने की जेल की सजा सुनाई /
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अदालत ने इस बात पर गौर किया कि शिकायतकर्ता संजीव राणा की गवाही भरोसेमंद व गैरविरोधाभासी है / उनके पास सोमदत्त को फंसाने का कोई कारण नहीं है और बचाव पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया है / संजीव राणा ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह अपने फ्लैट में था, तभी सोमदत्त करीब 50-60 लोगों के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचे / राणा ने बार-बार घंटी बजाने का विरोध किया था / इस बात से नाराज होकर सोमदत्त ने बेसबॉल बैट से उसके पैर पर मारना शुरू कर दिया था /
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कोर्ट के समक्ष भी राणा ने कहा था कि सोमदत्त के साथ आए लोग उसे खींचकर सड़क पर ले गए और लात-घूंसे बरसाए / इसके बाद वह बेहोश हो गया / राणा के भाई ने पुलिस बुलाई और पीसीआर वैन उसे बाड़ा हिंदूराव अस्पताल लेकर गई / दूसरी ओर, मामले में दोषी सोमदत्त का तर्क था कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण यह मामला दर्ज कराया गया है / संजीव राणा भाजपा का सदस्य है और वह उनका टिकट कटवाना चाहता था /
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