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PTB Big Breaking न्यूज़ दिल्ली : उन्नाव रेप कांड (Unnao Gang Rape) में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दोषी करार दिया है / अब कोर्ट में मंगलवार को सेंगर की सजा पर बहस होगी जिसके बाद कोर्ट सजा पर फैसला भी दे सकता है /
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वहीं मामले में एक अन्य आरोपी शशि सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है. बता दें कि शशि सिंह पर आरोप है कि वह नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थी, जिसके बाद सेंगर ने पीड़िता का रेप किया /
.सेंगर पर अभी 3 और मामले दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रहे हैं / अभी सेंगर को रेप के मामले में दोषी करार दिया गया है / बता दें कि कुलदीप सेंगर को 14 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया गया था / कोर्ट ने शशि सिंह की मामले में भूमिका को संदेह के घेरे में रखा. सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने और न ही मामले में सीधे तौर पर भूमिका स्पष्ट होने के चलते कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया है /
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इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को भी जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने मामले की जांच में देर करने और चार्जशीट दाखिल करने में समय लगाने को लेकर सीबीआई को आड़े हाथ लिया / कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करने में एक साल लगा दिया / इससे जांच एजेंसी भी सवालों के घेरे में आती है / कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने पीड़िता को बयान देने के लिए कई बार बुलाया जबकि सीबीआई के अधिकारियों को पीड़िता के पास बयान लेने के लिए जाना चाहिए था /
.कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता वारदात के समय नाबालिग थी और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ. वो डरी हुई थी, उसे लगातार धमकियां दी जा रही थीं / उसके परिवार को जान का खतरा था / कोर्ट ने कहा कि वह एक पावरफुल पर्सन से लड़ रही थी और इसी के चलते पीड़ित परिवार पर फर्जी केस भी लगाए गए /
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