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delhi ncr no bail for congress leader sajjan kumar in 1984 anti sikh riots case
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PTB Big Breaking न्यूज़ नई दिल्ली : वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है / सज्जन कुमार ने मेडिकल आधार पर जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है / कोर्ट ने कांग्रेस नेता को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया / सुप्रीम कोर्ट ने एम्स (AIIMS) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया /
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आपको बता दें कि सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा मिली है / कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें अस्पताल में दाखिल कराने की जरूरत नहीं है साथ ही कोर्ट ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका पर जुलाई में सुनवाई की जाएगी /
.1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों की जांच करने वाले विशेष जांच दल की रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आईं थी / इस रिपोर्ट में यह कहते हुए अंगुली उठाई गई थी कि पुलिस, प्रशासन और यहां तक न्यायपालिका की अपराधियों को सजा देने की कोई मंशा नहीं थी और न्यायाधीशों ने ‘सामान्य तरीके से’ आरोपियों को बरी किया था /
.सुप्रीम कोर्ट ने सिख विरोधी दंगों से संबंधित 186 बंद मामलों की फिर से जांच की निगरानी के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है / दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एसएन ढींगरा की अध्यक्षता वाले इस जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, पुलिस और प्रशासन का ‘सारा प्रयास’ दंगों से संबंधित आपराधिक मामलों को दबाने का था /
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