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PTB Big न्यूज़ नई दिल्ली : देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्सेज की फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराई जाएं और राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बिना छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते / फाइनल ईयर छात्रों के लिए एग्जाम देना जरूरी हैं, इसलिए हर राज्य को 30 सितंबर तक एग्जाम कराने होंगे /
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यूजीसी के दिशा-निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है / उच्चतम न्यायालय ने आज याचिकाओं पर फैसला सुनाते कहा है कि विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित होगी / बता दें कि शीर्ष न्यायालय में यूजीसी के इस फैसले को चुनौती दी गई थी /
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ अपना फैसला सुनाएगी, जिसने 18 अगस्त को इस विषय पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था / यूजीसी ने शीर्ष न्यायालय को बताया था कि विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित कराने के संबंध में छह जुलाई को जारी निर्देश कोई फरमान नहीं है, लेकिन परीक्षाओं को आयोजित किए बिना राज्य डिग्री प्रदान करने का निर्णय नहीं ले सकते /
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यूजीसी ने न्यायालय को बताया था कि यह निर्देश ”छात्रों के लाभ” के लिए है क्योंकि विश्वविद्यालयों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुरू करना है और राज्य प्राधिकार यूजीसी के दिशा-निर्देशों को नजरअंदाज नहीं सकते हैं / शीर्ष न्यायालय में इस विषय को लेकर याचिका दायर करने वालों में युवा सेना भी शामिल है जो शिवसेना की युवा शाखा है / उसने महामारी के दौरान परीक्षाएं कराये जाने के यूजीसी के निर्देश पर सवाल उठाया है /
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