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न्यूजीलैंड भेजने के नाम पर ट्रैवल एजेंट ने मारी लाखों की ठगी, वर्क और स्टडी वीजा का दिया था झांसा, AI टेक्नोलॉजी से हुआ खुलासा,

Police probe fake travel agent New Zealand visa scam

PTB Big न्यूज़ न्यूजीलैंड : विदेश में Work Visa और Study Visa दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपए की ठगी करने का बड़ा मामला सोनीपत जिले में सामने आया है। CM विंडो और पुलिस में दी शिकायत के बाद थाना सिविल लाइन सोनीपत में आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

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गन्नौर के रहने वाले अंकुर हुड्डा ने शिकायत में बताया कि साल 2024 में उसकी मुलाकात प्रीतम नामक व्यक्ति से हुई थी। आरोपी ने खुद को विदेशों में वर्क परमिट वीजा दिलाने वाला बताया और न्यूजीलैंड Work Visa लगवाने के लिए 17.50 लाख रुपए की मांग की। सौदा तय होने पर एक लाख रुपए अग्रिम राशि के रूप में 6 मई 2024 को दिए गए और बाकायदा लिखित एग्रीमेंट भी कराया गया। अंकुर हुड्डा के अनुसार आरोपी कई महीनों तक वीजा आने का आश्वासन देता रहा।

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जब पैसे वापस मांगने की बात कही, तो आरोपी ने न्यूजीलैंड की बजाय ऑस्ट्रेलिया Work Visa जल्दी लगवाने का झांसा दिया और मामले को लगातार टालता रहा। 19 मार्च 2025 को आरोपी ने शिकायतकर्ता को सोनीपत स्थित कार्यालय बुलाकर न्यूजीलैंड वीजा से संबंधित दस्तावेज सौंपे। जब इन दस्तावेजों की जांच करवाई गई, तो वे पूरी तरह फर्जी पाए गए। इसके बाद आरोपी को धोखाधड़ी की बात कही गई और पुलिस में शिकायत करने की चेतावनी दी गई।

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मामला उजागर होने के बाद अप्रैल 2025 में आरोपी प्रीतम, उसके पिता बिजेंद्र और मां राजेश कुमारी शिकायतकर्ता अंकुर के घर पहुंचे। उन्होंने माफी मांगते हुए स्टडी वीजा दिलाने का भरोसा दिया और फनी शर्मा नामक व्यक्ति से मिलवाया, जिसे अनुभवी Study Visa एजेंट बताया गया। फनी शर्मा ने साइप्रस स्थित लेद्रा कॉलेज में दाखिला दिलाने की बात कही और वॉट्सऐप ग्रुप के जरिए कंडीशनल ऑफर लेटर भेजा गया।

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आरोपियों के कहने पर एक्सप्लोर पिक्सेल टूर एंड ट्रेवल्स एल एल पी के खाते में 5लाख 39 हजार 900 रुपए ट्रांसफर कराए गए। जब पीड़ित ने सीधे लेद्रा कॉलेज से संपर्क किया, तो पता चला कि कॉलेज की फीस कभी जमा ही नहीं कराई गई। भेजी गई फीस रसीद भी पूरी तरह फर्जी निकली। कॉलेज प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि फीस न मिलने के कारण दाखिला रद्द कर दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने पैसे और पासपोर्ट वापस मांगा, तो आरोपियों ने शिकायत न करने का शपथपत्र लिखने का दबाव बनाया।

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बाद में केवल एक लाख रुपए गूगल पे के माध्यम से लौटाए गए, जबकि बाकी राशि और दस्तावेज नहीं दिए गए। शिकायत के आधार पर थाना सिविल लाइन सोनीपत में 29 दिसंबर 2025 को दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और इमिग्रेशन एक्ट की धारा 24 लगाई गई हैं। मामले की जांच एएसआई विकास को सौंपी गई है। पुलिस ने शिकायत से जुड़े सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की भूमिका की गहन जांच शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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