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himachal pradesh sp bilaspur denied entry to ex dgp punjab sumedh singh saini in
कुर्सी को सलाम, बिना कुर्सी के कौन पूछता है, कुर्सी जाने पर आदमीं का क्या होता है हाल यही बात आज पूर्व डीजीपी भी होंगे सोच रहे,
(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB Big Breaking न्यूज़ हिमाचल प्रदेश / बिलासपुर (रिपोर्ट) नवी ठाकुर : 29 साल पुराने अपहरण मामले में चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से हिमाचल में घुस रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को प्रदेश पुलिस ने वापस भेज दिया / दरअसल सैनी ने अपने कुछ साथियों के साथ बिना कर्फ्यू पास गुरुवार तड़के करीब चार बजे स्वारघाट सीमा से प्रदेश में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बॉर्डर पर मुस्तैद पुलिस कर्मियों ने इसकी सूचना एसपी बिलासपुर दिवाकर शर्मा को दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया /
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इससे पहले पंजाब के पूर्व डीजीपी होने का हवाला देकर नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों पर सैनी ने प्रदेश में एंट्री देने का दबाव बनाया / जब पुलिसकर्मी नहीं माने तो सैनी ने बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा को फोन कर कहा कि उन्हें मंडी के करसोग में जाना है, उन्हें जाने दिया जाए /
दिवाकर शर्मा ने उन्हें नियमों का हवाला देकर प्रदेश सीमा में प्रवेश करने के लिए साफ मना कर दिया / स्वारघाट में सैनी लगभग दो घंटे तक अपने रुतबे की धौंस जमाते हुए करसोग जाने के लिए प्रवेश लेने की कोशिश करते रहे / इसके बाद वह वापस पंजाब की ओर निकल गए /
इस दौरान जब पीटीबी न्यूज़ ने दिवाकर शर्मा एसपी बिलासपुर से बात कि तो उन्होंने ने कहा कि हिमाचल को कोरोना वायरस से बचाने के लिए तय नियमों की अवहेलना की किसी को इजाजत नहीं देंगे / स्वारघाट बैरियर पर जरा सी चूक से कोरोना महामारी से न केवल बिलासपुर, बल्कि नेशनल हाईवे चंडीगढ़-मनाली पर पड़ने वाले जिलों में संक्रमण फैल सकता था /
.दरअसल पंजाब पुलिस ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ 1991 में बलवंत सिंह मुल्तानी के लापता होने के मामले में केस दर्ज किया है / सैनी उस वक्त चंडीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे / मुल्तानी को सैनी पर चंडीगढ़ में हुए आतंकी हमले के बाद पकड़ा था / हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मी मारे गए थे /
.मुल्तानी के भाई की तरफ से एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर बुधवार शाम को मोहाली में अपहरण सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है / इससे पहले, इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2007 में सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ जांच शुरू की थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे खारिज कर दिया था /
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