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पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बेअंत सिंह की हत्या में शामिल व्यक्ति को लेकर माननीय कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला,

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PTB Big न्यूज़ जालंधर : पंजाब के जालंधर में भोगपुर थाने में दर्ज एक एफआईआर में जिला कोर्ट ने जगतार सिंह तारा को बरी कर दिया है। भोगपुर थाने में 2009 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 17,18,20 और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार द्वारा ये फैसला सुनाया गया। अदालत ने आज जगतार सिंह तारा को आरोपों के आधार पर सबूत न दिखाने पर बरी कर दिया है।

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तारा को आज बुड़ैल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और उनके वकील एसकेएस हुंदल ने उनकी ओर से पेश होकर यह जानकारी दी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बेअंत सिंह हत्या की हत्या में भी जगतार सिंह तारा मुख्यारोपियों के तौर पर शामिल थे। तारा के साथ जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भ्यौरा भी शामिल थे। इन्हीं ने एक साथ मिलकर बुड़ेल जेल भी ब्रेक की थी। 

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आरोपियों ने बैरक में टॉयलेट सीट को उखाड़कर अंदर ही अंदर 94 फीट लंबी सुरंग खोदी थी। इस सुरंग में एक समय पर एक व्यक्ति जा सकता था। सुरंग खोदने के समय मिट्टी यहां-वहां न गिरे, इसके लिए आरोपी साथ-साथ मिट्टी का लेप कर देते थे। सुरंग बुडैल जेल की दीवार तक खोदी गई जहां तक पहुंचने के बाद आरोपी दीवार फांदकर भागे।

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