.
New twist in LPU and Sampla family Honorable High Court issued order Sampla family complains to SSP Kapurthala
(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB Big न्यूज़ होशियारपुर : LPU और सांपला परिवार में कोई भी पुराना विवाद नहीं है और ना ही वह इस मामले में पर्सनल तोर पर आरोप LPU पर लगा भी रहे हैं, साहिल सांपला के अनुसार वह सिर्फ LPU द्वारा दी गई गलत जानकरी को सभी के सामने रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब अचानक LPU प्रबंधकों द्वारा जारी एक प्रेस नोट जिसमें माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा Disposed शब्द को Dismiss बताकर देश की जनता और प्रशासन को गुमराह करने के आरोप साहिल सांपला द्वारा लगाए जाते हैं /
..
अब इस मामले में साहिल सांपला ने माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जारी आदेशों को सर्बजनिक करते हुए बताया कि गत दिनों उनके द्वारा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के समक्ष सीडब्ल्यू पीआईएल नंबर 42/2020 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई गई थी, जिसकी 24-4-2020 को सुनवाई हुई, जिसमें पंजाब सरकार की तरफ से अतुल नंदा एडवोकेट जनरल पंजाब शामिल हुए और उनकी तरफ सेे ऐडवोकेट सुवीर सिद्धू और ऐडवोकेट प्रतीक सोढी हाजि़र हुऐ एंव भारत सरकार की तरफ से सतपाल जैन हाजिर हुए /
.इस केस की सुनवाई 24-4-2020 को होने के बाद जो माननीय हाईकोर्ट ने 25-4-2020 को आर्डर दिए हैं / उनमें उन्होंने साफ-साफ बताया है कि पंजाब सरकार ने माना है कि जो पटीशन साहिल सांपला की तरफ से डाली गई थी वह बिल्कुल ठीक है एवं सभी तथ्य सही है, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से जो डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस जारी किया है जिसमे यूनिवर्सिटी की मानयता खारिज करने की बात भी कही गई है /
माननीय हाईकोर्ट ने जारी किया यह आदेश की पढ़ें कॉपी
उन्होंने यह भी माना है एस डी एम की जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो भी बिल्कुल सही है, जिसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से यह तथ्य दिए गए थे कि यूनिवर्सिटी में 300 विदेशी विद्यार्थी ही रह रहे हैं, परंतु जब एसडीएम ने मौके पर जाकर देखा तो वहां पर 3000 के करीब विद्यार्थी पाए गए / साहिल सांपला ने बताया कि हाई कोर्ट के सामने पंजाब सरकार के वकील अतुल नंदा की तरफ से यह माना गया की अभी तक उन्हें शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं मिला है / यदि यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी भी प्रकार की कानून की अवहेलना की जाती है या कोई कमी पाई जाती है तो जो बनती कार्यवाही है वह सरकार करेगी /
.साहिल सांपला ने कहा कि हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें छूट मिली है कि आगे की करवाई के लिए वह अपनी कंप्लेट को डीसी, एसएसपी के समक्ष भी पेश कर सकते हैं / यूनिवर्सिटी के ऊपर कार्यवाही के लिए साहिल सांपला ने कहा कि यदि डीसी, एसएसपी यूनिवर्सिटी पर कोई कार्यवाही नहीं करते तो उन्हें छूट है कि वह दोबारा माननीय हाईकोर्ट में जा सकते हैं / साहिल सापला ने कहा कि लवली यूनिवर्सिटी की तरफ से अमन मित्तल ने एक प्रेस नोट भी जारी कर और लाइव आकर जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उसके प्रति भी जल्द ही वह मानहानि का दावा करेंगे और साथ ही कोर्ट की अवमानना करने पर भी क़ानूनी करवाई करेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट के 24-4-2020 तक कोई ऑर्डर नहीं आए थे / ऑर्डर 25-4-2020 सुबह आए हैं /
एसएसपी कपूरथला को साहिल सांपला द्वारा दी गई लिखित शिकायत की पढ़ें कॉपी
.उसके बावजूद लवली यूनिवर्सिटी की तरफ से 24 अप्रैल को ही अमन मित्तल ने केस डिसमिस के बयान देकर कोर्ट की अवमानना तो की ही और आम जनता को और प्रशाशन को भी गुमराह किया है / इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह अब एसएसपी कपूरथला को एक लिखित शिकायत दे रहे हैं, जिसमें लवली यूनिवर्सिटी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के लिए कहा है साथ ही हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी अटैच करके भेजी गई है /
इस मामले में पीटीबी न्यूज़ ने LPU से जब सम्पर्क करने की कोशिश की तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, अगर इस मामले में LPU प्रबंधक अपना पक्ष रखना चाहता है तो वह हमारी Email id : ptbnewsonline@gmail.com पर अपनी राय लिखित में भेज सकता है /
.
हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/ptbnewsonline/ को लाईक करें और अपने शहर और आसपास की खबरें देखें सबसे पहले,
WhatsApp पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे WhatsApp नंबर 9592825203 को अपने Mobile में Save करके हमारे नंबर को अपने किसी ग्रुप में एड कर लें ताकि आपको, आपके पारिवारिक सदस्यों को, आपके दोस्तों को भी अपने शहर और आसपास की खबरें अपडेट न्यूज़ मिल सकें /
New twist in LPU and Sampla family Honorable High Court issued order Sampla family complains to SSP Kapurthala