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policemen will not be able to do the second marriage
गर्लफ्रेंड या लिव इन पार्टनर रखने पर भी लगी रोक, (पढ़ें ओर देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB न्यूज़ यूपी : यूपी सरकार ने पुलिस मैनुअल में संशोधन किया है / इसके अनुसार, पुलिस कर्मी अब दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे / वहीं, अगर शादीशुदा हैं तो गर्लफ्रेंड व लिव इन पार्टनर भी नहीं रख सकेंगे / यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्घार्थनाथ सिंह ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसले की जानकारी मीडिया को दी /
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उन्होंने बताया कि पुलिस मैनुअल में संशोधन किया गया है / इसके तहत क्लर्क, एकाउंटेंट व कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे और अगर शादीशुदा हैं तो गर्लफ्रेंड व लिवइन पार्टनर नहीं रख सकेंगे / सिद्धार्थनाथसिंह ने बताया कि पहले भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर,कॉन्स्टेबल आदि के लिए संशोधन किया जा चुका है /
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हालांकि, इसमें दो शर्तें जोड़ दी गई है / इसके तहत अगर आपका पर्सनल लॉ दूसरी शादी की इजाजत देता है तो ये नियम लागू नहीं होगा / मतलब ये कि ये नियम मुस्लिम पुलिसकर्मियों पर नहीं लागू होगा / वहीं, पर्सनल लॉ में इजाजत नहीं होने पर पुलिसकर्मी इस नियम के दायरे में आएंगे / इस फैसले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई /
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कैबिनेट ने एक अन्य बड़े फैसले में सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना को दोबारा कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है / इस पर सरकार का कहना है कि 2011 में की गई सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (एसईसीसी) में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है / जो लाभ लेने से वंचित रह गए हैं उनके लिए ग्राम विकास विभाग द्वारा दोबारा जनगणना करवाई जाएगी /
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