PTB Big News हिमाचल : देश और प्रदेश में एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है. इस वजह से केंद्र से लेकर हिमाचल प्रदेश में कई बदलाव होंगे. हिमाचल में स्वास्थ्य से लेकर समाजिक क्षेत्र में बदवाल होंगे. सूबे में हिम केयर कार्ड की वैधता अब तीन साल के लिए होगी. प्रदेश की नई आबकारी नीति के तहत अंग्रेजी शराब महंगी और देसी शराब के दामों में कमी आएगी.
प्रदेश के नेशनल हाईवे पर स्थापित टोल नाकों पर अधिक पैसे देने देने होंगे. साथ ही बजट की कई घोषणाओं को लागू किया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश में अप्रैल से बिजली की नई दरें घोषित होंगी, लेकिन इसका आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा. घरेलू उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी. हिमाचल प्रदेश में एक अप्रैल से नया बिजली टैरिफ प्लान लागू होगा. लोगों को 60 यूनिट बिजली निश्शुल्क मिलेगी. साथ ही 125 यूनिट बिजली का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एक रुपये प्रति यूनिट मूल्य पर विद्युत आपूर्ति होगी.
किसानों के लिए 30 पैसे प्रति यूनिट मूल्य पर बिजली उपलब्ध होगी. 30 मार्च को बिजली नियामक आयोग ने बिजली दर्रें बढ़ाने का फैसला लिया है. लेकिन यह इजाफा सरकार वहन करेगी और लोगों को राहत के लिए सब्सिडी के तौर पर बिजली बोर्ड को पैसा देगी. हिमाचल में अब दिहाड़ीदारों को 350 रुपये दिहाड़ी मिलेगी. सीएम जयराम ठाकुर ने बजट में 50 रुपये न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाने की घोषणा की थी. साथ ही अब ऑउटसोर्स कर्मियों को 10500 सैलरी मिलेगी. सरकार की ओर से दूध की खरीद में दामों में इजाफा होगा. हिमाचल प्रदेश के प्रवेशद्वारों पर स्थित आबकारी एवं कराधान विभाग के बैरियर पर प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की गई है.
कार शुल्क 40 रुपये, सात सीटर वाहन का शुल्क 70 रुपये और ट्रकों का शुल्क 250 से 450 रुपये तक यथावत रहेगा. हिमाचल के नंबरों के लिए एंट्री फ्री रहेगी. हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन दौड़ाने वाले चालकों से पहली अप्रैल से नई दरों से टोल वसूला जाएगा. केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. कालका-शिमला एनएच-5 पर सनवारा टोल प्लाजा पर 10 से 45 रुपये तक की वृद्धि हुई है. टोल प्लाजा प्रबंधन ने बताया कि एक अप्रैल से कार-जीप का एक तरफ शुल्क 65 और डबल फेयर में 95 रुपये देने होंगे.
लाइट कामर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस को एक तरफ के 105, बस-ट्रक (टू एक्सेल) को एकतरफ के 215, थ्री एक्सेल कामर्शियल व्हीकल को एक तरफ के 235, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को एकतरफ के 340 और ओवरसीज्ड व्हीकल को एकतरफ के 410 रुपये का शुल्क नई दरों के हिसाब से देना होगा. सनवारा टोल गेट से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन चालकों को पास की सुविधा भी नियमों के अनुसार दी जाती है. इस पास के अब 280 की जगह 315 रुपये प्रति महीना लगेंगे.





































