Bus driver of famous school in Jalandhar raped minor girl After the news on PTB News Talk of rape with child girl reached to police officers
एक नहीं, दो बच्चियों के साथ किया था स्कूल बस ड्राईवर और कंडक्टर ने रेप, एक के परिजनों ने बच्ची को स्कूल भेजना किया बंद, दूसरी बच्ची गायब,
धरने की वजह से ब्यास वाली पीड़ित बच्ची को इंसाफ मिलने की जागी उम्मीद, लेकिन जालंधर की इस पीड़िता को कैसे मिलेगा इंसाफ,
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PTB City न्यूज़ Exclusive जालंधर (एडिटरों-इन-चीफ) राणा हिमाचल : रेप यानी कि बलात्कार एक ऐसा शब्द जो किसी भी लड़की या महिला के रोंगटे खड़े कर देता है / दुनिया भर में होने वाली हिंसा का सबसे बुरा रूप है रेप, दुःखद बात यह है कि कोई भी औरत, लड़की, बुजुर्ग महिला या बच्ची इस रेप का शिकार बन जाती है, जब ये घटना हो रही होती है, तो स्वभाविक है कि इसके बाद सोचने-समझने की शक्ति खत्म सी हो जाती है / एक सदमा लगता है, जिससे उबर पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता होगा?
.ऐसा ही कुछ जालंधर की रेप पीड़ित बच्ची के साथ इन दिनों हो रहा है, परिजनों ने अपनी बच्ची को स्कूल भेजना बंद कर दिया है और बच्ची इतनी सहमीं हुई है कि उसको अपनी मां के बिना कोई और अपने पास नहीं चाहिए / बीते दिन PTB News ने इस खबर को जनतक किया था जिसके बाद पुलिस अधिकारीयों तक यह बात पहुंची और उन्होंने इस मामले में जाँच करने की बात PTB News से कही, क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर है /
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने बच्ची की मां के माध्यम से जब बच्ची से घटना के बारे में जाना तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए / इस दौरान बच्ची ने बताया कि 28 नबंबर को जब वह स्कूल से घर अपनी स्कूल बस में आ रही थी तो जब स्कूल बस में चार के करीब बच्चे रह गए तो बस दे ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर मेरे साथ पहले मेरे गुप्त अंग में हाथ से गलत काम किया और बाद में बस में ही बैठी एक और लड़की के साथ भी गलत काम किया और घर में यह सब बात ना बताने की बात कही, आखिर क्यों, तो बच्ची ने बताया कि ड्राईवर और कंडक्टर ने यह भी कहा कि अगर कोई पूछे तो कह देना कि में गिर गई थी /
.जब बच्ची घर पहुंची तो उसके बाद बच्ची को बुखार हो गया और वह अगले दिन स्कूल नहीं गई तो अगले दिन अपनी मां को बच्ची ने अपने गुप्तांग में दर्द होने की बात कही तो उसकी मां ने जब देखा तो बच्ची के गुप्तांग पर खून के धब्बे लगे हुए थे और जब मां ने बच्ची से पूछ की यह सब कैसे हुआ तो बच्ची ने फिर सारी बात अपनी मां को बताई, जिसके बाद बच्ची को लेकर उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्य को साथ लेकर सिविल अस्पताल में पहुंची जिसके बाद वहां की डाक्टरों ने भी उसे यह कह कर भेज दिया कि बच्ची अब ठीक है और जो दाग हैं व एक दो दिन में सब ठीक हो जायेंगे, आप जाओ और बिना मतलब की इधर उधर ना घूमों, पुलिस की चक्कर में पड़ जाओगे /
इस बात को सुनने बाद परिवार घबरा गया और वह डर की मारे यह बार किसी और से भी करने से घबराने लगा, लेकिन पीड़ित बच्ची की दादा ने यह बात किसी तरह से अपने किसी दोस्त को बता दी और यह बात PTB News की टीम तक पहुंच गई और यह खबर एक दिन पहले प्रकाशित कर दी गई, लेकिन इसी दौरान जब सब लोग व पुलिस अधिकारी ब्यास स्कूल में हुए बच्ची की साथ रेप की घटना पर ज्यादा जोर दे रहे थे तभी यह खबर मिली की पीड़ित बच्ची के दादा गायब हो गया है और उसने पुलिस को शिकायत देने से भी साफ मना कर दिया है /
.लेकिन इस मामले को PTB News की टीम ने जनतक करने और बच्ची को न्याय दिलाने की लिए बच्ची के साथ बात कर चुके लोगों तक किसी तरह जब सम्पर्क किया तो पता चला की बच्ची की परिजनों से मिलने के लिए कुछ महिलाएँ उनके घर आई थीं जोकि अपने आपको (नारी निकेतन) की बता रही थीं और वह इस मामले में परिजनों को पुलिस में शिकायत देने तक के लिए उनकी कॉन्सलिंग करने जब गई तो उनको भी परिजनों ने धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन PTB News को इस दौरान यह बात पता चली की परिजनों ने (नारी निकेतन) की जो महिलाएं बताई जा रही हैं को धक्के इस लिए मारे ताकि वह बदनामी से बच सकें?
इस गंभीर मामले में अब सोचने वाली बात तो यह है कि अगर रेप पीड़ित बच्ची के परिजन पुलिस में शिकायत नहीं देते हैं तो क्या बच्ची को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा / उसके मानसिक और शरीरिक रूप से जो ड्राईवर और कंडक्टर ने जो कष्ट पहुंचाया है अगर उस दौरान बच्ची की जान चली जाती क्या तब पुलिस प्रशाशन जागता? क्या अगर ऐसा होता तो फिर जालंधर में बच्ची को इंसाफ दिलाने क़े लिए राजनितिक दल अपनी राजनीती चमकाने क़े लिए सड़कों पर उतरते? यह सब सवाल PTB News क़े जेहन में थे जो वह सभी से पूछना चाहते थे, और?
.PTB News ने इन सवालों के जवाब? जालंधर देहात के सीनियर पुलिस अधिकारी एसएसपी नवजोत सिंह माहल से ही पूछना उचित समझा,

PTB News ने एसएसपी देहात जालंधर नवजोत सिंह माहल से फ़ोन पर पर बात करते हुए पूछा कि अगर किसी पीड़ित बच्ची के परिजन पुलिस में शिकायत नहीं देते हैं तो क्या बच्ची को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा / तो, एसएसपी देहात जालंधर नवजोत सिंह माहल ने PTB News के (एडिटर-इन-चीफ) राणा हिमाचल से बात करते हुए कहा कि पहले तो यह देखना होगा की बच्ची क़े साथ ऐसा कुछ हुआ है भी या नहीं? अगर हुआ है तो किन परिस्थितयों में यह सब हुआ है और ऐसे मामले जिनमें बच्चा या बच्ची नाबालिग हो उसमें केस दर्ज करने से लेकर परिजनों खास कर बच्ची की मां जोकि बच्चा या बच्ची की परिवरिश में एहम भूमिका निभाती है के बयान कलमबंद करना जरुरी हो जाते हैं ताकि सही बात पता चल सके / इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि अगर ऐसा कोई मामला जालंधर में हुआ है तो, उसके बारे में पता जल्द किया जायेगा और उसकी जाँच भी की जाएगी, ताकि पीड़ित बच्ची को इंसाफ मिल सके /
.इस तरह क़े केस में जालंधर क़े युवा क्रिमिनल लॉयर सुशांत कुमार से जब सम्पर्क किया गया तो उनसे PTB News ने पूछा की ऐसे अपराधों में बच्ची को कैसे इंसाफ मिलेगा और वह भी तब जब कोई भी पुलिस में शिकायत देने को तैयार नहीं है /

PTB News को दिए जवाब में युवा क्रिमिनल लॉयर सुशांत कुमार ने कहा कि बच्चों के साथ आए दिन यौन अपराधों की ख़बरें समाज को शर्मसार करती नजर आती हैं / इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या देखकर सरकार ने वर्ष 2012 में एक विशेष कानून बनाया था. जो बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है जिसे पॉक्सो एक्ट के नाम दिया गया है /
यह पॉक्सो शब्द अंग्रेजी से आता है / इसका पूर्णकालिक मतलब होता है प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012, इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है / यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है /
.इस अधिनियम की धारा 4 के तहत वो मामले शामिल किए जाते हैं जिनमें बच्चे के साथ दुष्कर्म या कुकर्म किया गया हो, इसमें सात साल सजा से लेकर उम्रकैद और अर्थदंड भी लगाया जा सकता है / पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन वे मामले लाए जाते हैं, जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गम्भीर चोट पहुंचाई गई हो / इसमें दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है /
इसी प्रकार पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत वो मामले पंजीकृत किए जाते हैं जिनमें बच्चों के गुप्तांग से छेडछाड़ की जाती है / इसके धारा के आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने पर पांच से सात साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है / पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी परिभाषित किया गया है, जिसमें बच्चे के शरीर के साथ किसी भी तरह की हरकत करने वाले शख्स को कड़ी सजा का प्रावधान है /
18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आ जाता है / यह कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है / इस कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है /
.अस्पताल में किस तरह के चेकअप से होकर गुजरना पड़ता है? इस सवाल के जवाब जानने के लिए….

PTB News ने महिला जाँच के माहिर डॉ. अनीश से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि रेप की शिकार पीड़िता के लिए हर अस्पताल में एक रेप टेस्ट किट होती है / रेप टेस्ट किट से ये पता किया जाता है कि उस महिला ने पहले यौन संबंध बनाए हैं या नहीं, इससे खून के धब्बे, सीमन के धब्बे, नाखून, बाल, यूरिन और बाकी चीजों का नमूना इकट्ठा किया जाता है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना होता है / डॉक्टर लिए गए नमूने को एक फॉर्म पर लिखता है और इसकी एक कॉपी फिर पुलिस को दी जाती है /
उन्होंने यह भी बताया कि कुछ अस्पताल आज भी टू फिंगर टेस्ट करते हैं / इस टेस्ट में डॉक्टर लड़की के प्राइवेट पार्ट, वजाइना में दो उंगलियां डालकर पता करता है कि उसका रेप किया गया या नहीं, ये जानना जरूरी है कि टू फिंगर टेस्ट गैर कानूनी है / साल 2011 में ही सरकार ने इस टेस्ट पर पाबंदी लगा दी थी / जाहिर सी बात है कि रेप के बाद लड़की सदमे में होती है, परेशान होती है, गुस्से में होती है / ऐसे हाल में काउंसलिंग के लिए औरत को पुलिस मनोचिकित्सक के पास लेकर जाती है / ऐसा करना पुलिस की ड्यूटी होती है /
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PTB News की टीम ने यह सारी खबर सूत्रों की हवाले से इस लिए लगाई है ताकि पीड़ित बच्ची को इंसाफ मिल सके और जिस अन्य बच्ची की साथ भी उन दो दरिंदों ने गलत काम किया है उनको भी इंसाफ मिल सके / अब देखना यह होगा कि पुलिस की भूमिका इस खबर की बाद पीड़ित बच्ची को इंसाफ दिलाने में कितनी भूमिका निभाती है और कितने दिनों में बिना किसी प्रोटेस्ट के यह खबर आरोपियों को सजा दिलाने में कारगर सिद्ध होती है /
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