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District Collector issued advisory late night in Jalandhar district Can something open in the morning, can nothing
PTB Big Breaking न्यूज़ जालंधर : कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच जालंधर निवासियों के लिए अहम खबर सामने आई है / ज़िला प्रशासन की तरफ से जालंधर में सैलून, दुकानों और प्राईवेट दफ्तरों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है / जालंधर के डिप्टी कमिशनर वरिन्दर कुमार शर्मा ने देर रात नए आदेश जारी करके रात 7 बजे से सुबह 7बजे तक ज़रूरी सेवाओं को छोड़ कर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है /
इस के साथ ही सभी व्यापारिक संस्थान, दुकानों और सभी प्राईवेट और सरकारी दफ़्तर समेत बाकी गतिविधियों को सुबह 7बजे से शाम 6 बजे तक खोल दिया गया है, परन्तु इस के साथ ही कोरोना वायरस से बचने को ले कर पहले से जारी हिदायतें की भी पालना करनी होगी / शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए 6 फुट की दूरी यकीनी बनानी होगी। बाहर जाते समय मास्क पहनना ज़रूरी होगा और जनतक स्थानों पर थूकनो की मनाही होगी /
जालंधर की एडवाइजरी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पढ़ें:——
.जिला जालंधर की देर रात जिलाधीश ने जारी की एडवाइजरी, क्या कुछ खुल सकता है सुबह, क्या कुछ नहीं,
इस के इलावा शहरी क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जहां दुकाने और रेहड़ियें हैं, वहां एसडीएम, डीएसपी और मार्केट एसोसिएशन की आपसी सहमति के साथ भीड़ घटाने के लिए ओड-ईवन व्यवस्था लागू किया जा सकता है / इस के इलावा सैलून को सुबह 7 बजे से शरणार्थी 6 बजे तक खोलने की मंज़ूरी दी गई है, हालांकि उन को सेहत विभाग की तरफ से जारी हिदायतें की सख्ती के साथ पालना करनी होगी / जिले में निर्माण और कृषि के साथ जुड़ी सभी गतिविधियों को इजाज़त दी गई है / खेल कंपलैक्स भी बिना दर्शकों के खोले जा रहे हैं / सभी प्राईवेट, सरकारी दफ़्तर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलने सकेंगे /
. .दूसरे राज्यों की यातायात को मंज़ूरी रहेगी परन्तु उस के लिए आपसी सहमति ज़रूरी है / टैक्सी और कैब को भी मंज़ूरी दी जायेगी परन्तु इस के लिए राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग के आदेश लागू होंगे / साइकिल, रिक्शा और आटो रिक्शा, दो पहिया वाहन और कार आदि के लिए भी राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग के आदेश लागू किये जाएंगे / जिले में चलने वाले वाहन आपसी सामर्थ्य की अपेक्षा आधी सवारियों ले कर जाएंगे / डॉक्टर, मैडीकल स्टाफ, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सेनिटेशन स्टाफ और एंबुलेंस की मूवमैंट पर कोई मनाही नहीं होगी /
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