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टैलीकाम कंपनियों को पी.एस.पी.सी.एल. के खंभों से अप्रयुक्त और अनाधिकृत तारों को हटाने के दिए निर्देश, कब तक?

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DC ने कुनेक्शन नियमित करवाने के लिए कंपनियों को इस तारीख तक पावरकॉम से संपर्क करने के दिए निर्देश,

PTB City न्यूज़ जालंधर : निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, डिप्टी कमिश्नर डा.हिमांशु अग्रवाल ने जालंधर जिले में कार्यरत सभी दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को पी.एस.पी.सी.एल.के खंभों पर बिछी अपने अप्रयुक्त और अनाधिकृत तारों को 31 अगस्त 2025 से पहले हटाने के आदेश जारी किए है। 

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आदेशों में, डिप्टी कमिश्नर ने सभी दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 31 अगस्त तक पावरकॉम के खंभों पर बिछी अपने तारों को नियमित करवाने के लिए पी.एस.पी.सी.एल. से संपर्क करने का भी निर्देश दिया है। डिप्टी कमिश्नर डा.अग्रवाल ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि शहर में कार्यरत कई दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने PSPCL के खंभों पर अनाधिकृत ढंग से तारे बिछा रखी है,

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जिससे बिजली स्पलाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। डा.अग्रवाल ने बताया कि जो भी कंपनी उक्त तिथि तक ऐसे अनाधिकृत कुनेक्शनों को नियमित या हटाने में विफल रहती है, उसे पी.एस.पी.सी.एल. द्वारा निर्धारित पोल के अनुसार जुर्माना देना होगा और पी.एस.पी.सी.एल.खंभों पर बिछाई सभी अनाधिकृत तारों को बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत हटा देगा। 

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उन्होंने PSPCL अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और निर्धारित तिथि के बाद भी चूक करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि पूरे शहर में लटकती, अनुपयोगी और क्षतिग्रस्त तारों को हटाने के उद्देश्य से, इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर पी.एस.पी.सी.एल. द्वारा मास्टर तारा सिंह नगर से एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। 

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आज एक समीक्षा बैठक के दौरान पायलट परियोजना की प्रगति का जायजा लेते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने पर पी.एस.पी.सी.एल. अधिकारियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें पूरे शहर में इस परियोजना को लागू करने के लिए कहा। डा.अग्रवाल ने इस कार्य में लोगों से सहयोग की मांग करते हुए कहा कि किसी भी स्थान पर ऐसे अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त व जर्जर तारों के बंडलों आदि को हटाने या खंभों की मुरम्मत के लिए जिला प्रशासन द्वारा

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जारी हेल्पलाइन नंबर 9646-222-555 पर शिकायत भेजी जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को पी.एस.पी.सी.एल. के नोडल अधिकारियों को भेजा जाएगा और उनका तुरंत समाधान किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि इस अभियान का उद्देश्य शहर निवासियों को निर्बाध बिजली स्पलाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और शहर की सुंदर नुहार को बहाल करना है।

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