PTB Big Political न्यूज़ चंडीगढ़ : आज इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजय तिवारी और न्यायमूर्ति श्री. पंकज जैन की अदालत में हुई / सुनवाई के बाद, कोर्ट ने पंजाब राज्य के परिवहन विभाग और कैबिनेट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को नोटिस जारी किया / सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं की है / न्यू दीप बस सेवा ने हरदीप सिंह ढिल्लों के माध्यम से उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दिनांक 12.11.2021 के आदेश को रद्द करने की मांग की है,
याचिकाकर्ताओं को दिए गए परमिट अवैध रूप से, मनमाने ढंग से रद्द कर दिए गए हैं और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 103 की उप धारा (2) के खंड (बी) के तहत शक्तियों के कथित प्रयोग में दुर्भावनापूर्ण इरादे से, याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की कि वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान संचालन, कार्यान्वयन और निष्पादन आक्षेपित आदेश दिनांक 12.11.2021 और/या कथित कर की वसूली के लिए किसी भी अन्य जबरदस्ती के उपायों पर कृपया रोक लगाई जाए /
याचिकाकर्ता ने आगे प्रार्थना की कि वर्तमान रिट याचिका के विचाराधीन होने के दौरान, याचिकाकर्ताओं की जब्त बसों को बिना शर्त रिहा करने का आदेश दिया जाए / याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य परिवहन विभाग ने राजनीतिक प्रतिशोध और राजा वारिंग परिवहन मंत्री के निर्देश के कारण कार्रवाई की गई /