PTB Big न्यूज़ शिमला : हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है। जहां की प्रदेश सरकार ने हिमाचल में घूमने आने वाले वाहन चालकों को सख्त निर्देश जारी किये हैं। दरअसल, हिमाचल में बाहरी राज्यों से लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए आते हैं, ऐसे में हिमाचल सरकार ने नए आदेश जारी कर सभी वाहन चालकों को डस्ट बिन साथ में रखने को कहा है, ऐसा नहीं करने पर वाहन चालकों को भारी जुर्माना लगेगा।
.हिमाचल सरकार द्वारा इन जारी आदेशों के अनुसार 29 अप्रेल से टैक्सी चालकों, सार्वजिनक और निजी परिवहन वाहनों मे कार डस्ट बिन अनिवार्य होंगे, अगर आपके वाहन में उक्त डस्ट बिन नहीं हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना और कचरा फैंकने पर 1500 रुपए का जुर्माना लगेगा, यह नियम राज्य भर में लागू होगा। ऐसे में आप हिमाचल दाखिल होने से पहले अपनी गाड़ियों में उक्त व्यवस्था कर लें नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
.साथ ही हिमाचल सरकार ने 500 मिलीलीटर से कम साइज की प्लास्टिक की बोतलों पर भी बैन लगा दिया है। सरकार ने 1 जून से सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली बैठकों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों में 500 मिलीलीटकर से कम की प्लास्टिक पानी की बोतल के उपयोग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। बता दें कि सरकार का उक्त फैसला लोगों की लापरवाही और पहाड़ों की प्राकतिक सुंदरता ना खराब होने के लिए लिया गया है, तांकि पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट गंदगी ना फैलाएं।
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